संपत्ति धोखाधड़ी मामले में मेहराज-उद-दीन डार के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल
जम्मू, 31 मार्च (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 55.11 लाख रुपये की उच्च मूल्य की संपत्ति धोखाधड़ी के मामले में मेहराज-उद-दीन डार के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है।
श्रीनगर की आलमदार कॉलोनी रावलपोरा निवासी मेहराज-उद-दीन डार के खिलाफ यह मामला एक लिखित शिकायत के आधार पर शुरू हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वह एक आदतन अपराधी है और उसने भोले-भाले लोगों को ठगने के लिए सुनियोजित तरीके अपनाए। शिकायत में बताया गया है कि भुगतान प्राप्त करने के बाद उसने जानबूझकर कानूनी कार्रवाई और वसूली की कार्यवाही से बचने के लिए अधिग्रहित संपत्तियों को अपनी पत्नी के नाम पर स्थानांतरित या पंजीकृत कर दिया।
शिकायत प्राप्त होने पर आर्थिक अपराध शाखा ने विस्तृत जांच शुरू की। जांच के दौरान प्रथम दृष्टया यह स्थापित हुआ कि आरोपित ने एक आवासीय मकान बेचने के बहाने शिकायतकर्ता से 55.11 लाख रुपये की धोखाधड़ी की थी। भुगतान प्राप्त करने के बावजूद उसने वही संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी। आगे की जांच में पता चला कि उक्त संपत्ति पहले से ही जम्मू-कश्मीर बैंक भगत शाखा, श्रीनगर में गिरवी रखी हुई थी।शिकायतकर्ता ने संपत्ति से संबंधित बकाया आवास ऋण का भी भुगतान कर दिया था।
श्रीनगर स्थित आर्थिक अपराध शाखा ने उसके खिलाफ एफआईआर संख्या 10/2026 के तहत धारा 420 आईपीसी के अंतर्गत श्रीनगर नगर न्यायाधीश की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है।