J&K राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की
जम्मू, 26 मार्च: जम्मू और कश्मीर राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत मतदाता सूची के वार्षिक संशोधन की घोषणा की है, जिसमें 1 अप्रैल, 2026 को पात्रता तिथि (qualifying date) के रूप में निर्धारित किया गया है।
जम्मू और कश्मीर पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 4 के उप-नियम 4 के अनुसार, मतदाता सूची J&K पंचायती राज अधिनियम, 1989 के प्रावधानों और चुनाव प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप तैयार की जाएगी।
J&K राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि संशोधन प्रक्रिया पिछली अद्यतन (updated) मतदाता सूची पर आधारित होगी, और उसमें शामिल नामों को सूची तैयार करने का आधार माना जाएगा।
निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (EROs) 27 मार्च, 2026 को प्रत्येक हलका पंचायत में, फॉर्म PER-1 में एक नोटिस के साथ, पिछली अद्यतन एकीकृत मतदाता सूची प्रकाशित करेंगे।
पंचायत मतदाता सूची-2026 का मसौदा (draft) 27 मार्च, 2026 से संशोधन के लिए उपलब्ध रहेगा; इसमें पात्र मतदाताओं से नाम जोड़ने, हटाने, सुधार करने और स्थानांतरित करने (transpositions) से संबंधित दावों और आपत्तियों को आमंत्रित किया जाएगा। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 27 मार्च, 2026 से 29 अप्रैल, 2026 तक होगी।
इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 और 26 अप्रैल, 2026 को मतदान केंद्रों (polling booth locations) पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में पंचायत चुनाव बूथ अधिकारी और विधानसभा BLOs आवश्यक फॉर्म और मतदाता सूची के मसौदे के साथ उपलब्ध रहेंगे।
पात्र मतदाता सहायता के लिए जिला पंचायत चुनाव अधिकारी (DPEO), निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO), सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (AERO) और पंचायत चुनाव बूथ अधिकारी (PEBO) से संपर्क कर सकते हैं। उनके विवरण संबंधित DPEO के कार्यालयों में और आधिकारिक वेबसाइट secjk.nic.in पर उपलब्ध हैं। दस्तावेज़ में यह भी कहा गया है कि दावों का निपटारा ERO द्वारा 8 मई, 2026 तक किया जाएगा, जबकि अंतिम सूची का प्रकाशन 15 मई, 2026 को किया जाएगा।