**JERC ने BPL पावर श्रेणी की घोषणा की, 30 यूनिट तक राहत प्रदान**
जम्मू तवी, 3 अप्रैल: Joint Electricity Regulatory Commission (JERC) ने जम्मू-कश्मीर के लिए गरीबी रेखा से नीचे (BPL) उपभोक्ताओं की एक अलग श्रेणी बनाई है, जिसके तहत सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं को प्रति माह 30 यूनिट तक बिजली खपत पर राहत दी जाएगी।
सरकार ने हाल ही में सदन को जानकारी दी कि आयोग ने BPL उपभोक्ताओं के लिए यह विशेष श्रेणी बनाई है ताकि उन्हें 30 यूनिट प्रति माह तक बिजली खपत पर राहत मिल सके। “यह ध्यान रखना आवश्यक है कि केवल वही उपभोक्ता इस श्रेणी में शामिल होंगे, जो राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी BPL प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे,” सरकार ने कहा।
सरकार ने यह भी बताया कि यदि इस श्रेणी में मासिक खपत 30 यूनिट से अधिक होती है, तो अतिरिक्त खपत पर घरेलू मीटर्ड श्रेणी के अनुसार निर्धारित दरों के तहत शुल्क लिया जाएगा।
इसके अलावा, सरकार ने बताया कि घरेलू टैरिफ की यह श्रेणी घरेलू परिसरों, धार्मिक संस्थानों, समूह आवास समितियों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, नि:शुल्क या नाममात्र शुल्क पर सेवाएं प्रदान करने वाले चैरिटेबल संस्थानों, ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय डाकघरों तथा आर्किटेक्ट, इंजीनियर, वकील, डॉक्टर, शिक्षक, कलाकार, बुनकर, सिलाई एवं कढ़ाई कार्य करने वाले लोगों के आवासीय परिसरों पर लागू होगी, बशर्ते कि वे अपने पेशे के लिए निर्मित क्षेत्र के 20 प्रतिशत से अधिक हिस्से का उपयोग न करें।
“यह टैरिफ श्रेणी बिजली के उपयोग—जैसे रोशनी, हीटिंग, कूलिंग, खाना पकाने, धुलाई, सफाई, मनोरंजन, जल पंपिंग आदि—के लिए लागू होगी,” सरकार ने कहा।
सरकार ने यह भी बताया कि समूह आवास समितियां सिंगल-पॉइंट बिजली आपूर्ति का लाभ उठा सकती हैं। ऐसी स्थिति में कुल बिजली बिल को मकानों की संख्या से विभाजित कर प्रत्येक घर की खपत निर्धारित की जाएगी।
गैर-घरेलू और वाणिज्यिक श्रेणी के टैरिफ के बारे में सरकार ने बताया कि यह दुकानों, शोरूम, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों, शैक्षणिक या तकनीकी संस्थानों, क्लबों, सभा हॉल, सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों, होटलों, सिनेमाघरों, अस्पतालों, डिस्पेंसरी, क्लीनिक, नर्सिंग होम, एक्स-रे इकाइयों, डायग्नोस्टिक सेंटर, पैथोलॉजी लैब, मत्स्य पालन, डेयरी, हैचरी, प्रिंटिंग प्रेस आदि पर लागू होगा—सिवाय उन इकाइयों के जो LT औद्योगिक श्रेणी में आती हैं।
इसके अतिरिक्त, यह टैरिफ बढ़ई, फर्नीचर निर्माता, जूस सेंटर, विज्ञापन सेवाएं, टाइपिंग संस्थान, इंटरनेट कैफे, एसटीडी/आईएसडी पीसीओ, फोटोकॉपी की दुकानें, टेलरिंग शॉप, फोटो स्टूडियो, लॉन्ड्री, साइकिल दुकानें, एयर कंप्रेसर, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, मैरिज गार्डन, वेल्डिंग कार्य, बुक बाइंडिंग, पेट्रोल पंप, सर्विस स्टेशन, शॉपिंग सेंटर में लिफ्ट और अन्य उपकरण, टूरिस्ट हाउसबोट्स तथा अन्य समान प्रतिष्ठानों पर भी लागू होगा।
सरकार ने स्पष्ट किया कि जो भी कनेक्शन अन्य किसी श्रेणी में शामिल नहीं हैं, उन्हें इसी श्रेणी के अंतर्गत बिल किया जाएगा। हालांकि, राज्य या केंद्र सरकार तथा रक्षा सेवाओं से संबंधित कनेक्शनों को इससे अलग रखा गया है और उनके लिए अलग श्रेणी निर्धारित की गई है।