जम्मू-कश्मीर सरकार ने उपचुनावों के लिए 11 नवंबर को सवेतन अवकाश घोषित किया
जम्मू, 10 नवंबर )। जम्मू-कश्मीर सरकार ने घोषणा की है कि 11 नवंबर (मंगलवार) को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 27 बडगाम और 77 नगरोटा के उपचुनावों के संबंध में सवेतन अवकाश मनाया जाएगा।
यह निर्णय जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135बी के तहत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 16 अक्टूबर, 2025 को जारी सरकारी आदेश संख्या 1355-जेके (जीएडी) 2025 के अनुसार लिया गया है।
आदेश के अनुसार मतदान के दिन को किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत सभी व्यक्तियों के लिए सवेतन अवकाश माना जाएगा जो इन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करने के हकदार हैं। छुट्टी के कारण वेतन में कोई कटौती या कमी नहीं की जाएगी।
आदेश में आगे कहा गया है कि इस प्रावधान का उल्लंघन करने वाले किसी भी नियोक्ता पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि यह नियम ऐसे किसी भी मतदाता पर लागू नहीं होगा जिसकी अनुपस्थिति से उस रोजगार को खतरा या भारी नुकसान हो सकता है जिसमें वे कार्यरत हैं।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह सवेतन अवकाश परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 25 के तहत भी मान्य होगा जिससे यह सुनिश्चित होगा कि अधिसूचित निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी और निजी कार्यालय मतदान के दिन बंद रहेंगे।