# स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए लेह में तंबाकू युक्त माउथ फ्रेशनर पर प्रतिबंध
**लेह, 8 जून:** लद्दाख प्रशासन ने लेह जिले में तंबाकू या तंबाकू जैसे पदार्थों वाले माउथ फ्रेशनर उत्पादों के भंडारण, बिक्री, प्रदर्शन, वितरण और आपूर्ति पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
लेह के जिला मजिस्ट्रेट रोमिल सिंह डोंक ने **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163** के तहत यह आदेश जारी किया। आदेश में स्कूल जाने वाले बच्चों, विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों के आसपास स्थित दुकानों के माध्यम से ऐसे उत्पादों की उपलब्धता को लेकर बढ़ती चिंताओं का उल्लेख किया गया है।
आदेश के अनुसार, **“कूल लिप”** तथा अन्य समान तंबाकू युक्त माउथ फ्रेशनर ब्रांडों का नाबालिगों के बीच उपयोग बढ़ा है, जिससे उनके मुख स्वास्थ्य और सामान्य स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि जनस्वास्थ्य के हित में तथा बच्चों को तंबाकू संबंधी उत्पादों के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए यह निवारक कदम उठाना आवश्यक था।
उन्होंने कहा कि यह आदेश अगले निर्देश जारी होने तक प्रभावी रहेगा।
अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।