शोपियां पुलिस ने कुख्यात ड्रग तस्कर पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया

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शोपियां, 20 नवंबर (हि.स.)। मादक पदार्थों की तस्करी को खत्म करने और जन सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए शोपियां पुलिस ने एक कुख्यात और आदतन ड्रग तस्कर मोहम्म शफी शेख निवासी गदापोरा शोपियां के खिलाफ मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम अधिनियम, नारकोटिक ड्रग आईटी, 1988 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है।

शोपियां पुलिस द्वारा प्रस्तुत एक विस्तृत डोजियर के बाद कश्मीर के संभागीय आयुक्त द्वारा हिरासत आदेश जारी किया गया। डोजियर में व्यक्ति की अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में निरंतर संलिप्तता का विवरण दिया गया है। आरोपी एक बार-बार अपराधी रहा है जिसका नाम मादक पदार्थों से संबंधित कई प्राथमिकियों में दर्ज है और वह जम्मू के कोट भलवाल केंद्रीय कारागार में बंद है।

इस व्यक्ति की गतिविधियों से जन स्वास्थ्य, शांति और कमजोर युवाओं की भलाई को गंभीर खतरा होने के कारण यह निवारक हिरासत आवश्यक थी। यह कार्रवाई जम्मू-कश्मीर पुलिस की मादक पदार्थों की तस्करी और तस्करी के प्रति शून्य-सहिष्णुता की नीति को रेखांकित करती है और समाज से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से मिटाने के शोपियां पुलिस के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है।

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