डोडा की एक स्थानीय अदालत ने 2016 में एक महिला की हत्या के मामले में तीन लोगों को दोषी ठहराया

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जम्मू, 18 नवंबर । जम्मू-कश्मीर के डोडा की एक स्थानीय अदालत ने 2016 में एक महिला की हत्या के मामले में तीन लोगों को दोषी ठहराया है।

एक दशक से भी ज्यादा समय पहले डोडा ज़िले के भद्रवाह इलाके में ज़मीन विवाद के बाद एक विरोधी समूह द्वारा किए गए हमले में शकुंतला देवी की हत्या कर दी गई थी और उनके पति नेहाल चंद और बेटे चैन सिंह घायल हो गए थे।

पुलिस प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि पुलिस ने भद्रवाह पुलिस स्टेशन में दर्ज हत्या के मामले में तीन आरोपितों संजय कुमार, राम कुमार और मुकेश कुमार को दोषी ठहराकर उन्हें जेल भेजने में सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि भद्रवाह के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया है।

लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया और संजय और राम को 10-10 साल और मुकेश कुमार को दो साल कैद की सजा सुनाई। प्रवक्ता ने बताया कि मुख्य अभियोजन अधिकारी (सीपीओ) के.के. भंद्राल ने राज्य की ओर से मामले की पैरवी की और सफलतापूर्वक दोषसिद्धि सुनिश्चित की।

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