सांबा पुलिस ने कुख्यात ड्रग तस्कर की 53.66 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की
सांबा, 6 नवंबर । ड्रग तस्करों के खिलाफ अपने अथक प्रयासों के तहत सांबा पुलिस ने कुख्यात ड्रग तस्कर मोहम्मद बारू पुत्र मोहम्मद यूसुफ निवासी लसवाड़ा तहसील बिश्नाह जिला जम्मू जो वर्तमान में बलोले खड्ड, बारी ब्राह्मणा जिला सांबा में रहता है का लगभग 53.66 लाख रुपये मूल्य का एक मंजिला आवासीय मकान और एक पशुशाला कुर्क की है।
पुलिस द्वारा यह कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 68-ई सहपठित 68-एफ के तहत की गई और यह थाना बारी ब्राह्मणा में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/21/22/27-ए/29 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 52/2024 से संबंधित है।
पुलिस द्वारा की गई जाँच/पूछताछ के दौरान आवासीय भवन और पशुशाला की पहचान अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के रूप में की गई। यह संपत्ति प्रथम दृष्टया मादक पदार्थों के तस्कर द्वारा मादक पदार्थों और मन:प्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित की गई प्रतीत होती है।
इसके अलावा, थाना बाड़ी ब्राह्मणा में दर्ज एफआईआर संख्या 52/2024, धारा 8/21/22/27-ए/29 एनडीपीएस अधिनियम के तहत उक्त अभियुक्तों से 16,58,660.00 रुपये की राशि भी बरामद की गई और जब्त कर ली गई। अवैध रूप से अर्जित संपत्ति का कुल मूल्य 53.66 लाख रुपये है और 16,58,660.00 रुपये नकद बरामद हुए, जिससे कुल लगभग 70 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई।
उक्त आरोपी एक कुख्यात ड्रग तस्कर है जो नशीले पदार्थों की तस्करी और आपूर्ति में सक्रिय रूप से शामिल है और उसके खिलाफ सांबा जिले के बारी ब्राह्मणा और घगवाल पुलिस स्टेशनों तथा जम्मू जिले के बिश्नाह पुलिस स्टेशन में 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें 3 एनडीपीएस मामले भी शामिल हैं जिन पर अभी विचाराधीन है।
यह कार्रवाई सांबा पुलिस द्वारा नशीली दवाओं की समस्या से निपटने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। स्थानीय लोगों ने ड्रग डीलरों के खिलाफ सांबा पुलिस की इस अभूतपूर्व पहल की सराहना की।