उधमपुर पुलिस ने धारा 107(5) बीएनएसएस के तहत गोवंश तस्कर की 40 लाख की संपत्ति कुर्क की

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उधमपुर, 6 नवंबर । आदतन गोवंश तस्करों के खिलाफ लगातार जारी अभियान में उधमपुर पुलिस ने धारा 107(5) बीएनएसएस के प्रावधानों के तहत लगभग 40 लाख की संपत्ति कुर्क की है।

मजालता पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 46/2025, धारा 223 बीएनएस, 11 पीसीए एक्ट की जांच के दौरान, यह पाया गया कि रफकत अली पुत्र मोहम्मद शफी निवासी डबरिया, तहसील व जिला उधमपुर का एक ट्रक, जिसका पंजीकरण संख्या जेके21बी-4337 है उक्त मामले में शामिल था।

आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड और वित्तीय लेन-देन की विस्तृत जांच के बाद यह पता चला कि उक्त वाहन अवैध रूप से अर्जित धन से प्राप्त किया गया था। तदनुसार माननीय जेएमआईसी मजालता, उधमपुर न्यायालय ने धारा 107(5) बीएनएसएस के तहत इसे जब्त करने और कुर्की करने का आदेश दिया।

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