भूमि धोखाधड़ी घोटाले में लाखों रुपये की ठगी के आरोपी दो व्यक्तियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर

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श्रीनगर, 14 नवंबर (हि.स.)। अपराध शाखा कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा ने भूमि धोखाधड़ी घोटाले में लाखों रुपये की ठगी के आरोपी दो व्यक्तियों के खिलाफ कंगन स्थित प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोपपत्र दायर किया है।

 

सीबीके प्रवक्ता द्वारा जारी एक बयान के अनुसार कंगन तहसील के अरिगुरीपोरा शादी गुंड निवासी अब्दुल हमीद डार पुत्र अब्दुल अहद डार और कंगन के चक अखल गुरी मोहल्ला निवासी अब्दुल कयूम शेख पुत्र मोहम्मद सुल्तान शेख के खिलाफ एफआईआर संख्या 30/2023 के तहत प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, कंगन की अदालत में आईपीसी की धारा 420 और 120-बी के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है।

 

मामले का विवरण देते हुए प्रवक्ता ने बताया कि यह मामला एक लिखित शिकायत से उत्पन्न हुआ है जिसमें आरोप लगाया गया है कि आरोपी अब्दुल हमीद डार पुत्र अब्दुल अहद डार निवासी अरिगुरीपोरा शादी गुंड तहसील कंगन और अब्दुल कयूम शेख पुत्र मोहम्मद सुल्तान शेख निवासी चक अखल गुरी मोहल्ला कंगन ने धोखाधड़ी से बाबा नगरी रोड कंगन के पास कचनाम्बल में स्थित 04 कनाल और 16 मरला ज़मीन शिकायतकर्ताओं को 27,00000 रुपये की प्रतिफल राशि पर बेच दी। आरोपियों ने अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के लिए 96000 रुपये, इंतिखाब (रिकॉर्ड का अर्क) के लिए 52000 रुपये और कानूनी दस्तावेज तैयार करने के लिए 100000 रुपये की अतिरिक्त राशि भी प्राप्त की। पूरा भुगतान प्राप्त करने और उक्त भूमि का कब्जा सौंपने के बाद आरोपियों ने राजस्व दस्तावेज प्रदान करने से इनकार कर दिया।

 

तदनुसार आर्थिक अपराध शाखा (क्राइम ब्रांच कश्मीर) पुलिस स्टेशन में जाँच का आदेश दिया गया और जाँच से पता चला कि आरोपियों ने ज़मीन दलाल बनकर ऐसी ज़मीन बेची जो उनकी नहीं थी जिससे शिकायतकर्ताओं को धोखा मिला और उनके पैसे का गबन हुआ।

 

इसके बाद एक औपचारिक मामला दर्ज किया गया और गहन जाँच और साक्ष्यों की पुष्टि के बाद न्यायिक निर्णय के लिए सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया गया।

 

क्राइम ब्रांच कश्मीर आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है और जनता को ज़मीन या संपत्ति के लेन-देन करते समय सावधानी बरतने की सलाह देती है।

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