दो कुख्यात नशीले पदार्थों के तस्करों से संबंधित लगभग 1.05 करोड़ रुपये मूल्य की दो अचल संपत्तिया जब्त

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श्रीनगर, 09 जुलाई (हि.स.)। चल रहे नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान के तहत मादक पदार्थों की तस्करी के वित्तीय ढांचे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए श्रीनगर पुलिस ने दो कुख्यात नशीले पदार्थों के तस्करों से संबंधित लगभग 1.05 करोड़ रुपये मूल्य की दो अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है।

यह कार्रवाई रैनावारी पुलिस स्टेशन द्वारा मादक पदार्थों और मनोविकृत पदार्थों (एनडीपीएस) अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई जो अवैध मादक पदार्थों के व्यापार से अर्जित संपत्तियों को निशाना बनाकर मादक नेटवर्क को नष्ट करने के लिए जम्मू और कश्मीर पुलिस की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि श्रीनगर के तुजगारी मोहल्ला में स्थित 5 मरला जमीन पर निर्मित तीन मंजिला आवासीय मकान जिसका अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 65 लाख रुपये है, जहूर अहमद शेख पुत्र स्वर्गीय गुलाम हसन शेख निवासी तुजगारी मोहल्ला नौहट्टा का है। रैनावारी पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 के तहत एफआईआर संख्या 59/2019 के संबंध में इसे जब्त कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी नौहट्टा पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 11/2018 (धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम के तहत) और एफआईआर संख्या 41/2021 (धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम और 48 आबकारी अधिनियम के तहत) में भी संलिप्त है।

एक अलग कार्रवाई में रैनावारी के कंद मोहल्ला में स्थित 5 मरला जमीन और उस पर बने एक मंजिला अस्थायी ढांचे सहित लगभग 40 लाख रुपये के अनुमानित मूल्य वाली अचल संपत्ति जो बिलाल अहमद कंद पुत्र गुलाम हैदर कंद निवासी कंद मोहल्ला डल रैनावारी की है को रैनावारी पुलिस स्टेशन की एफआईआर संख्या 36/2022 (धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम के तहत) के संबंध में कुर्क कर लिया गया है। दोनों संपत्तियों को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत कुर्क किया गया है क्योंकि इन्हें नशीले पदार्थों की तस्करी और मादक पदार्थों की बिक्री से प्राप्त अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के रूप में पहचाना गया है।

प्रवक्ता ने कहा कि मादक पदार्थों के तस्करों की आर्थिक रीढ़ को निशाना बनाकर श्रीनगर पुलिस यह कड़ा संदेश दे रही है कि अपराध का कोई फल नहीं मिलेगा और अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों का पता लगाकर उन्हें कानून के अनुसार जब्त किया जाएगा।

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