उच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर, लद्दाख की अदालतों के लिए 15 दिन की शीतकालीन अवकाश की घोषणा की

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श्रीनगर, 10 दिसंबर । जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने बुधवार को कश्मीर की सभी जिला अदालतों और जम्मू संभाग की चयनित अदालतों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में संचालित अदालतों के लिए 15 दिनों की शीतकालीन छुट्टी की घोषणा की।

रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार शीतकालीन अवकाश 1 जनवरी से 15 जनवरी 2026 (दोनों दिन सम्मिलित) तक रहेगा।

आदेश में कहा गया है कि छुट्टी कश्मीर प्रांत के सभी जिला न्यायालयों और जिला किश्तवाड़, जिला डोडा में स्थित अदालतों और जिला रामबन में बटोट, गूल, बनिहाल और उखराल और जम्मू डिवीजन के जिला कठुआ में बानी में स्थित अदालतों पर लागू होती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कार्यरत सभी अदालतें भी उक्त अवधि के लिए बंद रहेंगी।

अधिसूचना में संबंधित जिलों के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर अवकाश अवधि के दौरान तत्काल आपराधिक मामलों के निपटान के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें।

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