कुख्यात नशीले पदार्थों के तस्करों से संबंधित लगभग 6 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति और एक वाहन जब्त

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श्रीनगर, 16 मई (हि.स.)। चल रहे नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान के तहत मादक पदार्थों की तस्करी और नशीले पदार्थों से संबंधित गतिविधियों पर अपनी कड़ी कार्रवाई जारी रखते हुए श्रीनगर पुलिस ने आज कुख्यात नशीले पदार्थों के तस्करों से संबंधित लगभग 6 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति और एक वाहन को एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया। यह कार्रवाई श्रीनगर पुलिस ने खानयार पुलिस स्टेशन के माध्यम से नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत तीन आरोपियों के खिलाफ की जो कई नशीले पदार्थों से संबंधित मामलों में शामिल थे।

 

अधिकारियों के अनुसार जब्त की गई संपत्तियों में खानयार के कूलीपोरा में 4.5 मरला जमीन पर निर्मित एक दो मंजिला आवासीय मकान और आठ दुकानें शामिल हैं जो नजीर अहमद मीर उर्फ नजीर लश्करी की हैं। लगभग 3.2 करोड़ रुपये मूल्य की इस संपत्ति को खानयार पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 08/2020 के संबंध में जब्त किया गया। पुलिस ने गुलजार अहमद मीर के स्वामित्व वाली बागी रूप सिंह, मिस्कीन बाग स्थित एक स्कॉर्पियो वाहन (पंजीकरण संख्या जेके01एडब्ल्यू-8898) जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपये है के साथ-साथ सात मरला जमीन और एक अस्थायी ढांचा भी जब्त कर लिया है।

 

इन संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 1.8 करोड़ रुपये आंका गया है। यह कुर्की एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/21/29 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 08/2026 के संबंध में की गई है।

एक अन्य कार्रवाई में जाहिद मंजूर राथर के स्वामित्व वाले लोन मोहल्ला, नौपोरा खानयार में नौ मरला जमीन पर बने एक मंजिला आवासीय मकान को भी जब्त कर लिया गया है। इस संपत्ति का मूल्य लगभग 80 लाख रुपये है और यह एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 96/2020 से संबंधित है। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान जब्त की गई संपत्तियों की पहचान मादक पदार्थों की तस्करी और व्यापार से प्राप्त अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों के रूप में की गई।

श्रीनगर पुलिस ने समाज से मादक पदार्थों के खतरे को खत्म करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया और कहा कि चल रहे मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान के तहत जम्मू और कश्मीर भर में मादक पदार्थों के तस्करों और उनकी अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

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