सोपोर में ईएंडआईएमसीओ मामले में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने दो घोषित अपराधियों की संपत्तियां जब्त कीं

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श्रीनगर, 28 फ़रवरी (हि.स.)। आतंकी तंत्र के खिलाफ निरंतर कार्रवाई के तहत जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सोपोर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 28/2008 (धारा 2/3) के तहत दो घोषित अपराधियों की अचल संपत्तियां जब्त कर लीं।

 

बयान के अनुसार आरोपी बशीर अहमद मीर जो गुलाम हसन मीर का पुत्र और लतीशत तुज्जर निवासी है और एजाज अहमद भट जो बशीर अहमद भट का पुत्र और हरवान निवासी है, बार-बार प्रयास करने के बावजूद गिरफ्तारी से बच रहे थे। जांच में यह स्थापित हुआ है कि दोनों हथियार प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान भाग गए थे और वर्तमान में भारत विरोधी प्रचार में शामिल हैं और सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन कर रहे हैं। विधिवत कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए माननीय न्यायालय ने दोनों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 87 के तहत भगोड़ा घोषित किया।

न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में उचित राजस्व सत्यापन और स्थानीय जांच के बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 88 के तहत उनकी अचल संपत्तियों के विरुद्ध कुर्की की कार्यवाही की गई। यह प्रक्रिया एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट और स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में संपन्न हुई और सभी विधिवत औपचारिकताओं का पालन किया गया, बयान में कहा गया है। यह कार्रवाई स्पष्ट संदेश देती है कि सीमा पार से संचालित होने वाले और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों को कानून के पूर्ण बल का सामना करना पड़ेगा। ऐसे तत्वों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

 

जम्मू-कश्मीर पुलिस आतंकी समर्थन संरचना को ध्वस्त करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता के लिए हानिकारक गतिविधियों में शामिल कोई भी व्यक्ति जवाबदेही से न बच सके।

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