महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले की फिर से नहीं होगी जांच

बृजभूषण शरण सिंह की याचिका खारिज

0

 नई दिल्ली । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें बृजभूषण ने इस मामले की फिर से जांच की मांग की थी। एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर 7 मई को फैसला सुनाने का आदेश दिया।

 

दरअसलए 18 अप्रैल को कोर्ट बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर फैसला सुनाने वाला था लेकिन 18 अप्रैल को ही बृजभूषण शरण सिंह की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया था कि 7 सितंबर,  2022 को घटना वाले दिन वह भारत में नहीं थे। बृजभूषण ने इस तथ्य की जांच करने के लिए दिल्ली पुलिस को आदेश देने की मांग की थी। उसके बाद आज कोर्ट का ये फैसला आया है।

कोर्ट ने 4 अप्रैल को आरोप तय करने के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। 27 फरवरी को दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया था कि अगर हम चाहते तो आरोपितों के खिलाफ छह अलग.अलग एफआईआर दर्ज कर सकते थे लेकिन इससे ट्रायल में देरी होती। इसका विरोध करते हुए बृजभूषण भूषण शरण सिंह के वकील ने कहा था कि अगर आरोपों में निरंतरता नहीं है तो अलग.अलग आरोपों में एक एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती।

इस पर बृजभूषण शरण सिंह की ओर से इस मामले में आरोप मुक्त करने की मांग की गई थी। बृजभूषण की तरफ से कहा गया था कि अपराध की सूचना देने में काफी देरी की गई। उन्होंने कहा था कि शिकायतकर्ता के बयानों में काफी विरोधाभास है। बृजभूषण शरण सिंह की ओर से कहा गया कि विदेश में हुई घटना का क्षेत्राधिकार इस अदालत के पास नहीं है। उन्होंने कहा था कि टोक्योए मंगोलियाए बुल्गारियाए जकार्ताए कजाकिस्तानए तुर्की आदि में हुई घटना का क्षेत्राधिकार इस अदालत के पास नहीं है। ऐसे में मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अथॉरिटी से इजाजत लेना होता है।

कोर्ट ने 20 जुलाईए 2023 को बृजभूषण शरण सिंह और सह आरोपित विनोद तोमर को जमानत दी थी। इससे पहले 15 जूनए 2023 को दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354ए 354डीए 354ए और 506 ;1द्ध के तहत आरोप लगाए गए हैं। 7 जुलाईए 2023 को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लिया था।

Leave A Reply

Your email address will not be published.