विलंबित न्याय, न्याय सेसोनम वांगचुक ने अनशन वापस लिया व लद्दाख में राज्य के दर्जे की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन, चार लोगों की मौत… वंचित करने के समान मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली ने मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए व्यापक कार्य योजना की घोषणा की
लेह, दैनिक , 24 सितंबर 2025 : लद्दाख के लेह ज़िले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची के विस्तार की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बुधवार को हिंसक रूप लेने के बाद, अधिकारियों ने पाँच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेह एपेक्स बॉडी के नेतृत्व में चल रहा आंदोलन हिंसक हो गया और सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोगों ने भाजपा कार्यालय और कई वाहनों में आग लगा दी। लद्दाख की राजधानी में पूर्ण बंद के बीच दूर से ही आग की लपटें और काले धुएँ के बादल देखे जा सकते थे। लेह के ज़िला मजिस्ट्रेट रोमिल सिंह डोंक ने आदेश जारी करते हुए कहा, “चूँकि नोटिस व्यक्तिगत रूप से नहीं दिया जा सकता, इसलिए यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। इस आदेश का कोई भी उल्लंघन बीएनएस की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई को आमंत्रित करेगा।” उन्होंने कहा कि बीएनएसएस की धारा 163 के तहत, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना कोई भी जुलूस, रैली या मार्च नहीं निकाला जाएगा। डोंक ने कहा, “सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति वाहन पर लगे लाउडस्पीकर या अन्य लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं करेगा। कोई भी ऐसा बयान नहीं देगा जिससे सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना हो और जिससे जिले में कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो।” उन्होंने आगे कहा कि पूरे जिले के अधिकार क्षेत्र में पाँच या अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। आदेश के कार्यान्वयन के कारणों का हवाला देते हुए, जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि उनके संज्ञान में लाया गया है कि सार्वजनिक शांति भंग होने, मानव जीवन को खतरा होने और कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशंका है। उन्होंने कहा, “मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए तत्काल रोकथाम और उपचारात्मक उपाय आवश्यक हैं।”