सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हबीबुल हसन बेग 1997 के भ्रष्टाचार मामले में दोषी करार

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श्रीनगर, 21 अगस्त । माननीय अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय, श्रीनगर ने पी/एस वीओके (वर्तमान एसीबी) श्रीनगर के एफआईआर संख्या 22/1997 के मामले में एक अभियुक्त, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हबीबुल हसन बेग, तत्कालीन सदस्य, विशेष न्यायाधिकरण, जम्मू-कश्मीर सरकार को एक वर्ष के कारावास और 15 लाख जुर्माने की सजा सुनाई है।

माननीय अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय, श्रीनगर फैजान-उल-हक इकबाल ने एक निर्णय सुनाया, जिसमें माननीय न्यायाधीश ने एक अभियुक्त, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हबीबुल हसन बेग, तत्कालीन सदस्य, विशेष न्यायाधिकरण, जम्मू-कश्मीर सरकार, पुत्र घ. हसन बेग, निवासी चिनार कॉलोनी, बरजुल्ला, श्रीनगर को पुलिस स्टेशन वीओके (अब एसीबी श्रीनगर) के एफआईआर नंबर 22/1997 के तहत एक साल की कैद और 15 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

मामला एफआईआर नंबर 22/1997, यू/एस 5(1)(ई), 5(2) पी.सी. एक्ट 2006 के तहत जो जम्मू-कश्मीर लोक सेवक संपत्ति घोषणा एवं अन्य प्रावधान अधिनियम 1983 की धारा 12/14 के साथ है, 24-04-1997 को पुलिस स्टेशन वीओके (अब एसीबी श्रीनगर) में इस आरोप के तहत दर्ज किया गया था कि उक्त लोक सेवक ने अपनी सेवा के दौरान चल/अचल संपत्ति के रूप में भारी संपत्ति अर्जित की है।

पुलिस स्टेशन वीओके (अब एसीबी) श्रीनगर द्वारा की गई जाँच के दौरान आरोपी (पूर्व आईएएस अधिकारी हबीबुल हसन) के खिलाफ मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आरोप बिना किसी संदेह के साबित हो गए। मामले का आरोप पत्र पी/एस वीओके द्वारा 13-11-2000 को माननीय भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय, श्रीनगर के समक्ष न्यायिक निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त अभियुक्त को धारा 5(1)(ई), 5(2) पी.सी. अधिनियम के तहत एक वर्ष के कारावास और 15 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई है। एसीबी श्रीनगर की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी वजाहत जमील ने मामले की पैरवी की।

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