**जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने एसीबी चालानों की मैनुअल स्वीकृति की अवधि 31 जुलाई तक बढ़ाई**
**श्रीनगर, 8 जून:** जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी), जम्मू-कश्मीर द्वारा दायर किए जाने वाले चालानों की मैनुअल स्वीकृति की व्यवस्था को 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया है।
रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह विस्तार 23 अप्रैल 2026 को जारी उच्च न्यायालय के पूर्व आदेश संख्या 608/2026/आरजी/जीएस के क्रम में दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि एसीबी चालानों की मैनुअल स्वीकृति पूर्व निर्धारित नियमों और शर्तों के तहत जारी रहेगी।
हालांकि, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि 31 जुलाई 2026 के बाद इस व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि निर्धारित अवधि के भीतर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से चालान प्रस्तुत करने में आ रही सभी तकनीकी और प्रशासनिक बाधाओं को दूर किया जाए।
रजिस्ट्रार जनरल **एम. के. शर्मा** द्वारा जारी इस आदेश की प्रतियां न्यायिक अधिकारियों, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अपराध शाखा तथा अन्य संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई और जानकारी के लिए भेजी गई हैं।
यह निर्णय ऑनलाइन फाइलिंग प्रणाली में सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित करने तथा अंतरिम अवधि के दौरान एसीबी मामलों की प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न होने देने के उद्देश्य से लिया गया है।